20 फरवरी को होगी राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपी का फ़ैसला

बिहार के सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार(९ फ़रवरी २०१८) को जिला एवं सत्र न्यायधीश के अदालत में हुई। इस दौरान दिल्ली के तिहाड़ जेल से शहाबुद्दीन तकनीकी कारणों से पेश नहीं हो सके। लेकिन सीवान जेल में बंद अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां को वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए पेश किया गया

कोर्ट से बाहर निकलते वकील और उनका बयान

कोर्ट की सुनवाई के दौरान खुद्दी राम बोस केंद्रीय कारागार में बंद छह आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। अब मामले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और अन्य छह आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठन की कार्रवाई पर सुनवाई 20 फरवरी को होगी। आरोप खारिज करने की अर्जी पर भी उसी दिन सुनवाई होगी।

दो आरोपियों ने आरोप खारिज करने की अपील की :- 

बता दें कि दो आरोपियों सोनू कुमार गुप्ता और अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की ओर से आरोप खारिज करने की अर्जी दी गई है। कोर्ट में सीबीआइ इसका जवाब दाखिल कर चुकी है।

 घटना इस प्रकार है ..
13 मई 2016 की शाम सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में इस मामले को जांच सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत अन्य छह को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है।

चार्जशीट के संज्ञान के बाद सेशन ट्रायल चलाने के लिए सीबीआइ कोर्ट से जिला जज के कोर्ट में भेजा गया है। अब तक दो आरोपितों सोनू कुमार गुप्ता और लड्डन मियां की ओर से आरोपों को खारिज करने की अलग-अलग अर्जी दाखिल की गई है।

बिहार में पत्रकार की हत्या करना एक आम सी बात हो गई है कब कौन सी पत्रकार की हत्या हो जाए कोई नहीं जानता है बिहार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है. बिहार में पिछले कई वर्षों से पत्रकारों की हत्या होती रही है लेकिन नहीं सरकार बोलती है पत्रकार पर इस पर देता है

बिहार मे इस तरह के काफ़ी मामले निलम्बित है.

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